देश के पूर्व "मुख्य चुनाव आयुक्त" डॉ. एस वाई #कुरैशी ने कहा कि संविधान में किसी भी राज्य में सरकार के 5 साल पूरा करने से पहले विधानसभा का चुनाव कराना जरूरी होता है। केवल देश मे इमरजेंसी ,व प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की वजह से चुनाव टालने का अधिकार संविधान देता है।अभी तक मेडिकल इमरजेंसी के तहत कोई अधिकार संविधान नही देता की चुनाव को समय से टाला जा सके, ऐसे में यूपी सहित पांच राज्यों में समय पर ही चुनाव कराना संवैधानिक मजबूरी है ।
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