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अधिवक्ता को हुई सज़ा,ज़मीनी रंजिश को लेकर ईट व राड से मारकर 8 वर्ष पूर्व वादी के भाई की हुई थी हत्या।Don News Express


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जौनपुर। बरसठी थाना क्षेत्र के पपरावन गांव में जमीनी विवाद को लेकर वादी के भाई की हत्या करने के आरोपी अधिवक्ता समेत दो को अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय रमेश दूबे ने आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाया।आरोपी भोलानाथ गुप्ता दीवानी न्यायालय में अधिवक्ता हैं।
विनोद कुमार ग्राम पपरावन ने थाना बरसठी में एफ आई आर दर्ज कराया कि 6 नवंबर 2012 को शाम 6:00 बजे वह एवं उसका भाई संतोष भैंस दूहने के लिए अपनी दुकान से घर गए। करीब 7:00 बजे शाम घर से निकलकर जैसे ही हम दोनों चुन्नीलाल के मकान के सामने पहुंचे तभी जमीन के विवाद की रंजिश को लेकर पहले से घात लगाकर बैठे वीरेंद्र कुमार गुप्ता, जितेंद्र कुमार गुप्ता, भोलानाथ गुप्ता चुन्नीलाल के घर से बाहर निकल कर वादी के भाई संतोष पर टूट पड़े।
भोलानाथ संतोष को पकड़े तथा वीरेंद्र ने ईट से व जितेंद्र ने राड से भाई के सिर पर प्रहार किया।शोर पर घर के लोग दौड़कर आए तो तीनों आरोपी भाग गए। संतोष को लेकर जीवनदीप हॉस्पिटल भदोही गया जहां डॉक्टर ने उसे देखकर मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। एडीजीसी लाल बहादुर पाल, आशुतोष चतुर्वेदी व प्रवीण सिंह ने अभियोजन पक्ष से पैरवी की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी वीरेंद्र व भोलानाथ को हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए सजा सुनाया।जितेंद्र की दौरान मुकदमा मृत्यु हो गई थी।

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