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भू-माफ़िया पर 2.8 करोड़ जुर्माना"प्रशासन की बड़ी कार्रवाई से हड़कम्प।Don News Express


एक #भू-माफ़िया पर 2.8 करोड़ जुर्माना
"#महायोजना 2021(11)
जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई से हड़कम्प
कब्जा करने वाले करिश्माई, दो तहसीलों की सीमा पर आबाद है कॉलेज
कॉलेज किसी गांव में और दूसरे गांव की नवीन परती बना लिया है बिल्डिंग
(सै. #हसनैन कमर "दीपू")
जौनपुर। जिला प्रशासन ने एक भू-माफिया पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जुर्माने की राशि 50 लाख से बढ़कर दो करोड़, आठ लाख, चौहत्तर हजार कर दिया। सुरतापुर मछलीशहर तहसील में स्थापित गोविंद बल्लभ पंत डिग्री कॉलेज प्रतापगंज के प्रबंधन ने सदर तहसील के अलिशाहपुर करियात गांव की नवीन परती(ग्रामसमज) की 0.1988 हेक्टेयर ज़मीन पर कॉलेज की बिल्डिंग बनाकर वर्षों से कब्जा किया है। इसी ज़मीन किए गए वाद में तहसील प्रशासन ने बेदखली आदेश देते हुए जुर्माना लगाया है।
विदित हो कि प्रशासन ने राष्ट्रीय सहारा की खबरों को संज्ञान में लेते हुए जिला मुख्यालय की खासकर सदर तहसील क्षेत्र में झील समेत पार्क, नवीन परती, खुला क्षेत्र आदि पर पिछले छह माह से अभियान चलाकर कार्रवाई कर रहा है। इसी के तहत 1600 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी की है। तमाम लोगों को नोटिस के जरिये बुलाकर अपने दस्तावेज दिखाने का मौका भी दिया गया। बहुतों के भवनों के नक्शे तक पास नहीं हैं अथवा फ़र्ज़ी नक्शे पर भवन खड़े कर लिए। ऐसे लोगों को जुर्माना भरकर नक्शा पास कराना पड़ रहा है लेकिन जिसकी ज़मीन ही सरकारी है जिसपर वह काबिज हैं उनकी तो खैर नहीं।
प्रतापगंज के बल्लभ पंत डिग्री कॉलेज के प्रबंधन द्वारा अलिशाहपुर करियात गांव की लगभग पौने दो एकड़ नवीन परती पर किए गए कब्जे की शिकायत शिवशंकर यादव पुत्र स्व.रामसेवक यादव निवासी सुरतापुर सिकरारा मछलीशहर ने की थी। 
ये है आदेश--
आराजी नम्बर 451/0. 676 हेक्टेयर में से 0.1988 है0 ग्राम अलिशाहपुर परगना करियात दोस्त तहसील सदर जौनपुर से प्रतिवादी गोविंद बल्लभ पंत डिग्री कॉलेज जरिये श्री सुधीर उपाध्याय पुत्र अनिल कुमार उपाध्याय प्रबन्धक , निवासी ग्राम बघौरा परगना करियात दोस्त तहसील सदर को तत्काल प्रभाव से बेदखल किया जाता है। प्रतिवादी पर दो करोड़, आठ लाख, चौहत्तर हजार रुपये एवं 5.00 रुपये निष्पादन शुल्क अवधारित किया जाता है। बेदखली और क्षतिपूर्ति वसूली हेतु आदेश की प्रति संबंधित राजस्व निरीक्षक एवं राजस्व लेखाकार तहसील सदर को भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हो। 
महेंद्र बहादुर, सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, सदर, जौनपुर।

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