मड़ियाहूं। नगर पंचायत अध्यक्ष रुखसाना कमाल फारूकी ने अपर जिलाधिकारी को | शिकायती पत्र देकर कहा है कि नगर पंचायत संपत्ति रजिस्टर का अवलोकन किया गया तो पता चला कि आराजी संख्या 510 में 0.174 हेक्टेयर बंजर जमीन है जिसमें नगर पंचायत की पेयजल आपूर्ति की टंकी स्थापित है। शेष | भाग खाली पड़ा था जिसमें अभिलेखों में कूट रचित करके नगर के निवासी नूर अहमद पुत्र स्वर्गीय मुस्तफा निवासी कजियाना कस्बा मड़ियाहू ने धोखाधड़ी करके आराजी के 0.020 हे. यानी 2175 वर्ग मीटर सरकारी जमीन को | 15/11/2014 को सलाउद्दीन पुत्र गुलाम वारिस निवासी कसाबटोला कस्बा मड़ियाहूं को बेच | दिया है नगर पंचायत संपत्ति को धोखे से क्षति | पहुंचाई गई है। नगर पंचायत अध्यक्ष होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि नगर की संपत्ति की सुरक्षा की जाए और आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जाए। इस विक्रय की जमीन को वापस कराया जाना अति आवश्यक है । इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए अपर जिलाधिकारी जौनपुर ने मड़ियाहू कोतवाली को आदेशित करते हुए कहा है कि इस प्रकरण को संज्ञान में लेकर भूमाफिया के खिलाफ तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई | करें । इस शिकायती पत्र को संज्ञान लेकर मड़ियाहूं पुलिस ने नूर अहमद पुत्र मुस्तफा के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 0192/2021 आईपीसी की धारा 419, 420, 469, 470, व 2, 3, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के तहत दर्ज करते हुए मामले की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है ।
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